अपराध

कोर्ट ने सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में ख़ारिज़ की आरोपी जहीर की जमानत खारिज

काशीपुर।  किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में जमीन खरीद-फरोख्त के आरोपी जहीर की जमानत का प्रार्थना पत्र काशीपुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने खारिज कर दिया है। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह ने जमीन खरीद-फरोख्त में लगभग चार करोड़ की हुई धोखाधड़ी से आहत होकर बीते 10-11 जनवरी की रात काठगोदाम के एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतक सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह ने आईटीआई कोतवाली में मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह समेत 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जहीर निवासी गड्ढा कॉलोनी का नाम भी शामिल था। मामले की गंभीरता और जांच के लिए हादसे के बाद पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था। गठित एसआईटी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए जमीन खरीद-फरोख्त मामले में जहीर पुत्र इलियास हुसैन निवासी गड्ढा कॉलोनी को 6 फरवरी 2016 की देर शाम उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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