अपराध

कोर्ट ने चरस तस्करी के दोषी को सुनाई छह माह के सश्रम कारावास की सजा

नई टिहरी। चरस तस्करी के आरोप में अदालत ने एक अभियुक्त को छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तस्कर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन की ओर से बताया गया कि 29 सितंबर 2025 को पुलिस उप निरीक्षक धनंजय सिंह मुनिकीरेती पुलिस थाना क्षेत्र में रात करीब साढ़े आठ बजे के दौरान गश्त पर थे। इस दौरान माचिस फैक्ट्री के पास चेकिंग करने लगे। इसके कुछ देर बाद ही एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को चेकिंग करते देखकर वापस भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया तो कुछ दूर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रामकेश निवासी ग्राम खड़वाली थाना सदर जिला रोहतक हरियाणा हाल निवास हरियाणा टापू भूपतवाला पंतदीप पार्किंग हरिद्वार बताया। तलाशी लेने पर उसके पास एक काली पॅलीथिन में 578 ग्राम चरस बरामद की गई। अभियुक्त को हिरासत में लेने पर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने 26 नवंबर 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को चरस तस्करी के आरोप में दोषी पाते हुए उसे छह माह की सजा से दंडित किया है।

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