अपराध

नैनीताल में 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, डीएम ने यूआइएन पंजीकरण न करने पर लिया एक्शन

 

नैनीताल। जिले के 35 असलहा धारकों को नियमों की अनदेखी करना महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल में पंजीकरण न करने वाले 35 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जिससे असलहा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है।
जिले में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 असलहा धारकों के लाइसेंस को जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर सभी शस्त्र लाइसेंसों का पंजीकरण एवं डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। इसकी जानकारी जिले के लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना देने के साथ पर्याप्त मौके भी उपलब्ध कराए गए थे। इसके बावजूद संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों ने पोर्टल पर यूआईएन पंजीकरण और विवरण अपडेट नहीं किया।
डीएम ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति शस्त्र अधिनियम और शासन द्वारा जारी निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी दायित्व भी है। अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई आवश्यक थी।
डीएम ने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे अपने लाइसेंस का समय से नवीनीकरण कराएं और राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर यूआईएन पंजीकरण समेत सभी विवरणों का अद्यतन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि किसी शस्त्र लाइसेंस का पोर्टल पर पंजीकरण नहीं पाया गया तो संबंधित लाइसेंस को बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के निरस्त किया जा सकता है।

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