उत्तराखंड में रोडवेज के ड्राइवरों व कंडक्टरों को मिलेगा वर्दी भत्ता
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रोडवेज के चालक और परिचालक अब खास तरह की वर्दी में नजर आएंगे। प्रबंधन ने चालक व परिचालकों को तीन हजार रुपये सालाना वर्दी भत्ता देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हिदायत दी गई है कि भत्ता मिलने के 15 दिन के भीतर वर्दी नहीं पहनने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के तीन साल बाद 2003 में उत्तराखंड रोडवेज का गठन हुआ था। मगर रोडवेज प्रबंधन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने के मामले में टाल-मटोल करता रहा। चार साल पहले हाईकोर्ट ने भी रोडवेज प्रबंधन को बस चालकों व परिचालकों को वर्दी भत्ता देने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए थे। लेकिन पिछले दिनों चंडीगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा चालक परिचालक द्वारा वर्दी ना पहनने के कारण उत्तराखंड रोडवेज की बस का चालान कर दिया गया था। उसी को देखते हुए अब आदेश जारी कर दिए गए हैं।
बताया जा रहा है कि चालकों के लिए वर्दी का रंग खाकी पैंट व शर्ट जबकि परिचालकों के लिए वर्दी का रंग सलेटी पैंट व शर्ट तय किया गया है। सरकार के आदेश पर प्रबंधन ने चालक व परिचालकों को तीन हजार रुपये सालाना वर्दी भत्ता देने के आदेश दिए हैं। साथ ही रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन ने आदेश जारी कर सभी चालक-परिचालकों को शीघ्र वर्दी भत्ता देने की बात कही है। अगर भत्ता मिलने के 15 दिन के भीतर वर्दी नहीं पहनी तो पहली बार पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना देना होगा। जबकि इसके बाद वर्दी भत्ते की रिकवरी के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
