उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने दिए हिन्दू मुस्लिम प्रेमी जोड़े की सुरक्षा के लिए एसएसपी हरिद्वार को निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिंदू मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा दिए जाने के मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिया कि जिन लोगों से प्रेमी जोड़े को खतरा है, उनसे वार्ता कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें
मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का कई सालों से लिव इन रिलेशन में हरिद्वार में रह रहे थे। दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने आपसी सहमति से विवाह भी कर लिया। आरोप है कि विवाह की जानकारी लड़की के परिजनों को मिली तो वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। याचिका में प्रेमी जोड़े का कहना है कि इस संबंध में जब उनके द्वारा संबंधित एसएचओ और एसएसपी हरिद्वार को सुरक्षा दिए जाने के लिए आवेदन किया तो उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान प्रेमी जोड़ा कोर्ट में स्वयं व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ।
कोर्ट ने उनसे (प्रेमी जोड़े) पूछा कि क्या आपने शादी करने के बाद यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) नियमावली के तहत रजिस्टेशन किया है या नहीं? इस पर जोड़े ने कहा कि, उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई आवेदन इसलिए नहीं किया क्योंकि आवेदन करने पर उनके परिजनों को रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, जिससे उन्हें (परिजनों) पता लग जाएगा कि वो कहां निवास कर रहे हैं। इससे उनको जानमाल का खतरा हो सकता है।
प्रेमी जोड़े की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संबंधित एसएचओ को शीघ्र सुरक्षा मुहैया कराए जाने संबंधित निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

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