स्थायी लोक अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को  क्षतिग्रस्त वाहन का व्यय देने का आदेश किया पारित

देहरादून। सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। स्थायी लोक अदालत ने वाद की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिया है। पीड़ित ने आइसीआइसीआइ लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कार का बीमा कराया था। जबकि, उनकी कार पहाड़ी मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी।विजय सिंह नाम के व्यक्ति ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। उसमें बताया कि उन्होंने कार खरीदी थी, जिसका बीमा आइसीआइसीआइ लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 15 फरवरी 2020 को उनका चालक प्रीतम सिंह व देशराज सिंह कार में सवार थे। शाम करीब साढ़े चार बजे वाहन उत्तरकाशी के बड़कोट के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। जिसमें वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

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