मामूली विवाद में हुए हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई उम्रकैद की सजा
पिथौरागढ़। एक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी (स्वच्छक) की हत्या करने के अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त करावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त ने वर्ष 2019 में एक स्कूल में कार्यरत कर्मचारी(स्वच्छक) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक रमेश लाल, निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा, भोजपुर जिला मुरादाबाद (यूपी) यहां पुलहिंडोला जीआईसी में स्वच्छक पद पर कार्यरत था। 15 अगस्त 2019 को पुलहिंडोला निवासी प्रकाश ने किसी बात पर विवाद के बाद रमेश लाल पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से रमेश लाल की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में मृतक के बेटे अरुण कुमार ने पंचेश्वर थाने में प्रकाश के विरुद्ध खिलाफ हत्या और एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज कराया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने बीती 14 अगस्त को प्रकाश सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर ने पैरवी की।

