उत्तराखंड

प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े गए दोषी को कोर्ट ने सुनाई10 साल की जेल

विकासनगर।  विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मामला 2021 का सहसपुर थाना क्षेत्र का है। शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने बताया कि 20 अगस्त 2021 को थाना सहसपुर पुलिस ने सभावाला क्षेत्र में रात लगभग नौ बजे एक व्यक्ति को कंधे पर बैग टंगा देखा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान रोहित कुमार पुत्र मुकेश निवासी सहारनपुर के रूप में हुई। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें दो डिब्बों में 288 प्रतिबंधित कैप्सूल और तथा दस डिब्बों में 4500 गोलियां बरामद हुई। उसने बताया कि वह ये दवाएं सहानपुपुर से सस्ते दाम पर लेकर आता है। यहां उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। उसे जेल भेज दिया गया। शासनकीय अधिवक्ता ने इस मामले में सात में से पांच गवाह पेश किए। गवाहों और दलीलों के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर करावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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