Friday, August 7, 2026
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अपराध

गैस एजेंसी के सुरक्षा गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज, चोरी के आरोपी पर गोली चलाने से हुई थी मौत

 

रुद्रपुर।  बीती 28 जनवरी को भारत गैस एजेंसी के गार्ड के द्वारा किए गए फायर से कुलदीप नामक शख्स की मौत हो गई थी। इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। हल्का प्रभारी ने अब गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
एसआई शंकर सिंह बिष्ट के बताया कि बीती 28 जनवरी को गढ़ीपट्टी निवासी कुलदीप पुत्र रूप सिंह भारत गैस ऐजेंसी सुनखरी में दीवार फांदकर चोरी के इरादे से गैस ऐजेंसी के अंदर घुस गया था। आरोप था कि कुलदीप यहां से सिलेंडर चोरी करने आया था। एजेंसी के बाहर गेट पर तैनात गार्ड परशुराम पुत्र डूनी चन्द ने टॉर्च जलाकर आवाज देकर देखने का प्रयास किया। गार्ड के अनुसार, आरोपी ने परशुराम पर हमला कर दिया था। गार्ड ने अपनी जान बचाने तथा चोरी रोकने के लिए अपनी लाईसेंसी बंदूक 12 बोर से चोरी कर रहे व्यक्ति की कमर के नीचे एक राउंड फायर कर दिया। गोली कुलदीप सिंह बाएं कूल्हे और जांघ पर लगी। बाद में गैस ऐजेंसी स्वामी और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर नजदीक के खेत में कुलदीप घायल अवस्था में मिला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने गार्ड परशुराम के कब्जे से फांयरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक 12 बोर की तीन जिंदा कारतूस, एक खोखा अपने कब्जे में लिया था। 29 जनवरी को गार्ड परशुराम निवासी मिलक नजीर ने कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 29 जनवरी को कुलदीप ने हल्द्वानी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गार्ड परशुराम पुत्र डूनी चन्द निवासी मिलक नजीर पर लापरवाही और उपेक्षापूर्ण कार्य से फायर कर कुलदीप सिंह पर फायर करने की पुष्टि करते आर्म एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसआई ने बताया कि मृतक कुलदीप के परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं देने के कारण उनकी ओर से विवेचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसआई कीर्ति बल्लभ को जांच सौंपी गई है।

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