उत्तराखंड

वाहन पार्किंग को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद ने पकड़ा तूल, तनाव के चलते धारा 163 लागू

 

चमोली। जिले के गौचर बाजार में स्कूटी पार्क करने को लेकर दो लोगों बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। इसके बाद वहां दुकानों में तोड़फोड़ की गई। तनाव न बढ़े इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस-प्रशासन इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर भी नजर रख रहा है। .
जानकारी के मुताबिक, गौचर में रेडीमेड गारमेंट की दुकान चलाने वाले कैलाश बिष्ट अपनी दुकान के नीचे स्कूटी पार्क कर रहे थे। इतने में बिष्ट की दुकान के नीचे मसाले की ठेली चलाने वाले शरीफ और उनके बेटे सलमान ने कैलाश बिष्ट से स्कूटी अन्य जगह पार्क करने को कहा। बताया जा रहा है कि कैलाश बिष्ट ने अपनी दुकान की पार्किंग का हवाला देते हुए स्कूटी हटाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस हाथापाई में दोनों पक्ष चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन गौचर के प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद बिल्जवाण भी मयफोर्स मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया।
इसके बाद दोनों पक्षों को पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई। इस दौरान हॉस्पिटल में भी दोनों पक्षों के अन्य लोग भी पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। स्थिति बेकाबू होते देख प्रशासन ने गौचर नगर क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी। परगना कर्णप्रयाग मजिस्ट्रेट संतोष कुमार पांडेय की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गौचर और कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र व आसपास के 200 मीटर के इलाके में धारा 163 लागू की गई है।

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