देहरादून में लगाई गई ग्राहक पंचायत पाठशाला, विद्यार्थियों को दी गयी उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी

 देहरादून। यहां निंबूवाला, गढ़ी कैंट स्थित डीडी कॉलेज में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उत्तराखंड द्वारा ग्राहक पंचायत पाठशाला का आयोजन किया गया।  पाठशाला में बतौर मुख्य अतिथि डॉ सुरेश चौबे, प्रोफेसर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि डॉ राजीव  कुरेले के अलावा डीडी कॉलेज के निदेशक जितेश सिंह  एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय संगठन मंत्री एडवोकेट हरिशंकर सैनी की विशिष्ट उपस्थिति रही।कार्यक्रम का संचालन डॉ प्रतिमा वर्मा ने किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तराखंड प्रांत द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता जागरण पखवाड़े  के तहत ग्राहक पंचायत  पाठशाला  में  डॉ सुरेश चौबे ने   छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में  राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को  प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रदत्त अधिकारों से अवगत करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानें और उनका प्रयोग करें। उन्होंने उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने जांच परख कर खरीदारी करने की अपील की।  साथ ही उन्होंने  कहा कि  स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए उपभोक्ता होने के नाते आहार के विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए  तथा औषधियों का उपयोग कम ही करना चाहिए।
इस अवसर  डॉ राजीव कुरेले एसोसिएट प्रोफेसर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना, कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रदत्त ग्राहकों के अधिकारों एवं ग्राहक पंचायत के 5 आयाम आहार, व्यवहार, आवास निवास, बिजली, सड़क आदि मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा एवं आरोग्य आयाम के विविध पहलुओं से परिचय कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षित एवं जागरूक ग्राहक के रूप में हम सब अपने आप को विकसित करके अपने प्रदेश एवं राष्ट्र की तरक्की में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं ही खरीदें। ग्राहक के रूप में अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाएं। प्रोडक्ट अथवा सर्विस की गुणवत्ता में कुछ कमी हो तो उसकी उचित माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं।उन्होंने कहा कि हर चीज को जांच परख कर प्रमाणित सामान उचित रेट के हिसाब से खरीदें और दुकानदार से उस सामान की रसीद अवश्य लें। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वो अपने अधिकारों के बारे में जानें। दुकानों से बिना बिल के कोई भी सामान की खरीद न करें। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि वस्तुओं की गुणवत्ता देख कर खरीद करें।उपभोक्ता अपनी समस्या के समाधान एवं अपने अधिकारों के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करके न्याय पा सकता है। सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर प्रत्येक कार्य दिवस प्रात: 9 बजे से सांय के 5 बजे तक  अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक पंचायत द्वारा स्थापित विभिन्न मार्गदर्शन केंद्रों पर निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। पाठशाला में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय कोषाध्यक्ष जितेश सिंह ने कहा कि ग्राहकों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह हॉलमार्क मोहर लगा सोना ही खरीदें। बीईई लेबल के ही बिजली उपकरण खरीदें। हर प्रकार की वस्तु को जांच परख कर ही खरीदना चाहिए। किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदते समय ग्राहक को दुकान से मुद्रित रसीद मांगनी चाहिए। उस वस्तु का एमआरपी से ज्यादा भुगतान नहीं करना चाहिए। ग्राहक पंचायत पाठशाला में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस मौके पर प्रीति सेमवाल, आयुषी,  डॉ याशिका नेगी, दीपिका जोशी,   राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  के रामनगर शाखा कार्यवाह वीरेंद्र  गोयल व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं  मौजूद रहे। स्थानीय शिक्षकों, समाजसेवियों एवं विशिष्ट जनों ने  उपभोक्ता हितों के प्रति जागरूक एवं शिक्षक ग्राहक बनाने के लिए ग्राहक पंचायत द्वारा चलाई जा रही विशेष पहल  “ग्राहक पाठशाला” की सराहना की।

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